एंड ड्राइव के मामले मे मोटरसायकल चालक कों 18000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।


मोटरसायकल चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बिना बीमा एवं हेलमेट के शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही। यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

 सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा टिरंग चौक बगीचा रोड के पास चेकिंग दौरान एच एफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डी जी /6028 के वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो मोटरसायकल चालक द्वारा अपना नाम *बिनेश्वर पैकरा आत्मज बाबूलाल पैकरा उम्र 38 वर्ष साकिन बोदा थाना बतौली* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं  बिना वैध बीमा के शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181, 146/196,  129/194 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे मोटरसायकल चालक कों 18000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

 सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, राजेश खलखो, जोगी बड़ा, राकेश एक्का सक्रिय रहे।

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