रिपोर्टर दीपक वर्मा
जिला जशपुर छत्तीसगढ़
कुनकुरी - शनिवार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में स्टूडेंट्स को यातायात नियमों की जानकारी देने कुनकुरी पुलिस थाना प्रभारी श्री भास्कर शर्मा विद्यालय पहुंचे ,उन्होंने स्टूडेंट्स को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें ,उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले असामयिक दुर्घटना एवं मौत के शिकार हो रहे हैं ,16 से 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के लिए सिर्फ 50 सीसी क्षमता वाले वाहन चलाने की अनुमति है ,18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहन चलाने की अनुमति है एवं साथ ही लाइसेंस रखना भी अनिवार्य है। यदि लाइसेंस न हो उस स्थिति में 5000 जुर्माने का प्रावधान है एवं नाबालिग यदि बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े गए उस स्थिति में 5 से 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है एवं साथ ही उनके माता पिता को 3 से 6 महीने कारावास की सजा हो सकती है ।
यदि कोई व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 ,338 एवं 304 अ (दुर्घटना के दौरान किसी की मौत होने पर )3 साल जेल की सजा का प्रावधान है ।यदि नाबालिग तेज गति से वाहन चलाते हैं तो उनके माता पिता को 3 से 6 महीने कारावास की सजा हो सकती है। ड्राइविंग के दौरान हेलमेट एवं लाइसेंस का होना भी बहुत जरूरी है, क्षमता से अधिक सवारी होने पर वाहन जब्ती के साथ साथ चालानी कार्यवाही की जा सकती है,उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में 20 -40 किमी की रफ्तार से ही वाहन चलाने का प्रावधान है ।
उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि यह समय बहुत संवेदनशील है ,आपके एक लापरवाही के कारण दूसरे का जीवन कष्टमय हो सकता है एवं साथ ही आपके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने पर आने वाले समय मे कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। उन्होंने बताया कि यह समय एवं उम्र वाहन चलाने का नहीं है ,मोटर व्हीकल एक्ट नियमों का पालन करने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए।
इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य एम एस पैंकरा ,विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं स्टूडेंट्स उपस्थित थे।


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