जशपुर - शराब पीकर या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई



 रिपोर्टर दीपक वर्मा

जिला जशपुर छत्तीसगढ़


जशपुर - शराब पीकर वाहन चलाने के 11 प्रकरणों में कुल 1,10,000 रू. (एक लाख दस हजार रू.) शमन शुल्क वसूला गया। थाना/चौकी क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने वाले कुल 17 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई…

जिला जशपुर के विभिन्न थाना/ चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथ एनलाईजर के माध्यम से चेक कर एवं तेज गति, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही गई। साथ ही प्रत्येक वाहनों को बारीकी से चेक किया गया। यातायात शाखा जशपुर द्वारा 02 प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाते हुये पाये जाने पर उनके वाहनों को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

जशपुर शहर में एम.व्ही. एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुये यातायात शाखा द्वारा 04 प्रकरण में 1600 रू., थाना पत्थलगांव द्वारा 13 प्रकरण में 2600 रू. कुल 4200 रू. शमन शुल्क वसूल किया गया है।

न्यायालय द्वारा विगत तीन दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने के 11 प्रकरणों में 1,10,000 रू. (एक लाख दस हजार रू.) का शमन शुल्क वसूला गया।



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